How to Add Nominee in PF Account: पीएफ खाते में नॉमिनी का नाम कैसे करें ऐड? जानें आसान तरीका और पूरी प्रक्रिया
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और आसान बना दिया है
How to Add Nominee in PF Account: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए अपने पीएफ (EPF) खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है. पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन दर्ज होने से खाताधारक की असमय मृत्यु की स्थिति में जमा राशि, पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) का भुगतानNominee को बिना किसी प्रशासनिक बाधा के आसानी से मिल जाता है. ईपीएफओ ने यूनिफाइड मेंबर्स पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन की डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे कर्मचारी मिनटों में अपना नॉमिनी जोड़ सकते हैं.
नॉमिनेशन से पहले इन दस्तावेजों और शर्तों की जांच करें
ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले खाताधारक को कुछ प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है: यह भी पढ़े: EPFO WhatsApp Service: अब सिर्फ 'Hello' लिखकर WhatsApp पर जानें PF बैलेंस और क्लेम स्टेटस; EPFO ने लॉन्च किया आधिकारिक चैनल
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सक्रिय UAN और पासवर्ड: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए.
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आधार से लिंक मोबाइल नंबर: ई-साइन (E-Sign) सत्यापन के लिए आधार में सही मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए.
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प्रोफाइल अपडेट: पीएफ खाते की प्रोफाइल में खाताधारक की फोटो और स्थाई पता दर्ज होना अनिवार्य है.
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नॉमिनी के विवरण: नॉमिनी का आधार नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो (100 KB से कम), जन्म तिथि और पता उपलब्ध होना चाहिए.
स्टेप-बाय-स्टेप: ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ने की आसान प्रक्रिया
पीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
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स्टेप 1 (लॉगिन): ईपीएफओ के मेंबर्स पोर्टल (
unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं और अपना UAN, पासवर्ड तथा कैप्चा डालकर लॉगिन करें. -
स्टेप 2 (ई-नॉमिनेशन का चयन): होमपेज पर ऊपर दिए गए मेन्यू में 'Manage' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से 'E-Nomination' विकल्प चुनें.
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स्टेप 3 (फैमिली डिक्लेरेशन): स्क्रीन पर 'Having Family?' का विकल्प आएगा. परिवार होने पर 'Yes' और न होने पर 'No' का चयन करें.
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स्टेप 4 (नॉमिनी का विवरण भरें): नॉमिनी का नाम, आधार संख्या, जन्म तिथि, संबंध, पता और फोटो अपलोड करें. यदि एक से अधिक नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं, तो 'Add Row' पर क्लिक करें.
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स्टेप 5 (शेयर प्रतिशत तय करें): 'Save Family Details' पर क्लिक करने के बाद यह तय करें कि किस नॉमिनी को कितने प्रतिशत (कुल 100%) हिस्सेदारी देनी है और फिर 'Save EPF Nomination' पर क्लिक करें.
सत्यापन के लिए आधार ई-साइन (E-Sign) है अनिवार्य
नॉमिनेशन विवरण सेव होने के बाद प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप इसे डिजिटली साइन न करें.
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'Pending Nomination' अनुभाग में 'E-Sign' बटन पर क्लिक करें.
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अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी (VID) दर्ज करें.
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आपके आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा.
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ओटीपी दर्ज कर सत्यापित करें. वेरिफिकेशन सफल होते ही आपकी ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
ई-नॉमिनेशन के प्रमुख लाभ
ई-नॉमिनेशन की डिजिटल व्यवस्था से पीएफ दावों के निपटारे में तेजी आई है. इससे किसी अनहोनी की स्थिति में आश्रितों को कागजी कार्रवाई के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और क्लेम राशि सीधे नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है. ईपीएफओ सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परिवार में बदलाव होने (जैसे विवाह या संतान प्राप्ति) पर नॉमिनेशन विवरण को समय-समय पर अपडेट रखें.