EPFO Higher Pension: हायर पेंशन पर ईपीएफओ का बड़ा अपडेट, जारी हुए 1.49 लाख से अधिक PPO; ऐसे चेक करें अपना क्लेम स्टेटस
ईपीएफओ (EPFO) ने सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के तहत हायर पेंशन के लिए 1.49 लाख से अधिक पेंशन पेइंग ऑर्डर (PPO) जारी कर दिए हैं. संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, पेंशनर्स की कुल संख्या 85 लाख के पार पहुंच चुकी है.
EPFO Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंशधारकों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार ने संसद में सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के नवंबर 2022 के आदेश का पालन करते हुए सेवानिवृत्त आवेदकों को उच्च वेतन पर उच्च पेंशन (Higher Pension on Higher Wages) के लिए 1,49,806 पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किए जा चुके हैं.
केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि हायर पेंशन के तहत मंत्रालय को कुल 15,24,365 दावे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5 अगस्त तक केवल 11,595 आवेदन ही लंबित बचे हैं. यह भी पढ़े: EPFO New Update: ईपीएफओ का बड़ा बदलाव, अब सिर्फ UMANG ऐप से होगा UAN एक्टिवेशन, Aadhaar Face Authentication हुआ अनिवार्य
85 लाख से अधिक पेंशनभोगी और नया ईपीएस 2026
संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत कुल पेंशनभोगियों की संख्या 85,84,604 दर्ज की गई है. इस अवधि तक ईपीएस के तहत कुल 15,819.28 करोड़ रुपये की राशि पेंशन के रूप में वितरित की जा चुकी है.
केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पुरानी ईपीएस 1995 (EPS 1995) की जगह अब ईपीएस 2026 (EPS 2026) लागू हो चुकी है. सरकार का उद्देश्य फंड की भविष्य की वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है.
पीएफ निकासी और एडवांस नियमों में ढील
ईपीएफओ ने सदस्यों को राहत देते हुए आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) और एडवांस नियमों को अधिक उदार बनाया है:
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75% तक निकासी: सदस्य अपनी कुल जमा राशि का 75% तक हिस्सा अनिवार्य आवश्यकताओं, आवास और विशेष परिस्थितियों के तहत निकाल सकते हैं.
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बिना कारण दो बार निकासी: विशेष परिस्थितियों के तहत सदस्य बिना कोई कारण बताए वर्ष में दो बार 75% तक का बैलेंस निकालने के लिए स्वतंत्र हैं.
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प्रतीक्षा अवधि: असामयिक अंतिम ईपीएफ सेटलमेंट के लिए 12 महीने और ईपीएस के तहत निकासी लाभ के लिए 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि तय की गई है.
ऐसे चेक करें अपना ईपीएफ (EPF) क्लेम स्टेटस
यदि आपने पेंशन या एडवांस के लिए आवेदन किया है, तो आप नीचे दिए गए तरीकों से अपने क्लेम का स्टेटस जांच सकते हैं:
1. उमंग ऐप (Umang App) द्वारा:
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उमंग ऐप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.
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'All Services' में जाकर EPFO चुनें और Employee Centric Services पर क्लिक करें.
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Track Claim विकल्प का चयन करें.
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अपना 12 अंकों का यूएएन (UAN) दर्ज करें और 'Get OTP' पर क्लिक करें.
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प्राप्त ओटीपी दर्ज कर सबमिट करें; स्क्रीन पर क्लेम का स्टेटस दिखाई देगा.
2. ईपीएफओ मेंबर्स पोर्टल द्वारा:
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आधिकारिक पोर्टल
unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterfaceपर जाएं. -
मेनू बार में Online Services पर जाकर Track Claim Status पर क्लिक करें.
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आपके क्लेम की स्थिति और ट्रैकिंग आईडी स्क्रीन पर दिख जाएगी.
3. एसएमएस (SMS) और मिस्ड कॉल सुविधा:
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एसएमएस: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से
EPFOHO UAN HINलिखकर 7738299899 पर भेजें (हिंदी जानकारी के लिए). -
मिस्ड कॉल: अपने पंजीकृत नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें या टोल-फ्री नंबर 1800 118 005 पर संपर्क करें.