नई दिल्ली: मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के लिए अब आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने सभी मोबाइल ऑप्रेटर्स को निर्देश दिया है कि बिना आधार के भी लोगों को अन्य पहचान पत्र के जरिए सिम दिया जा सकता है. आधार की जगह वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी लिये जा सकते हैं. टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुण सुंदराजन ने बताया कि मोबाइल कंपनियों से इस निर्देश को तत्काल लागू करने को कहा गया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोर्ट इस मामले पर कोई आखिरी फैसला नहीं ले लेता है तब तक सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं होगा.
टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदरराजन के मुताबिक, सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. दरअसल तमाम मोबाइल कंपनियां लोगों को आधार कार्ड देने पर ही सिम दे रही थी, उनका कहना था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि उसने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है.
बहरहाल, मोबाइल ऑप्रेटर्स की ओर से अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है. मगर इस फैसले से नए सिम कार्ड खरीदने वालों को काफी आसानी होगी.