7th Pay Commission: यहां रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की पूरी हुई डिमांड, पेंशन में होगा बड़ा इजाफा, सरकार ने दी हरी झंडी
रकारी कर्मचारियों (Government Employee) को केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगातार सौगातें मिल रहीं है. इसी क्रम में राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने बड़ी घोषणा की है. इसके तहत राज्य सरकार के उपक्रमों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों, निगमों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत पेंशनभोगियों को अब सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन (Pension) मिलेगी.
7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) को केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगातार सौगातें मिल रहीं है. इसी क्रम में राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने बड़ी घोषणा की है. इसके तहत राज्य सरकार के उपक्रमों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों, निगमों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत पेंशनभोगियों को अब सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन (Pension) मिलेगी. इस कदम से पेंशनभोगियों के भत्तों में अच्छी खासी वृद्धि होगी. 7th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात? मोदी सरकार ने कही यह बड़ी बात
राजस्थान सरकार के पेंशनभोगी लंबे समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनकी पेंशन का भुगतान करने की मांग कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान सरकार के इस कदम से राज्य के एक लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा. पेंशनभोगियों को 1 अप्रैल 2022 से संशोधित पेंशन प्रदान की जाएगी.
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 11 अप्रैल 2022 को एक आदेश जारी कर कहा कि अन्य संस्थानों के लिए इस संबंध में दिशा-निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे. राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्यों के पेंशनरों ने भी इसी तरह की मांग उठाई है.
इस बीच, राजस्थान सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की घोषणा की थी. राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी यह कदम उठाया है. जबकि झारखंड सरकार भी नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की जगह ओपीएस (Old Pension Scheme) को दोबारा लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा था कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारी अगले साल से पहले की तरह पेंशन योजना (ओपीएस) के हकदार होंगे. ज्ञात हो कि वर्ष 2004 के बाद की नियुक्ति पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस की पात्रता नहीं है.