7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को कोरोना संकट से हुआ बड़ा नुकसान, डीए-डीआर पर बढ़ी चिंता

कोरोना वायरस महामारी का असर सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ने लगा है. इस संकट के कारण बढ़े वित्तीय बोझ और आय घटने के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने खर्चों में कटौती कर रही है. जिसका प्रभाव सीधे तौर पर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है.

रुपया (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission: कोरोना वायरस महामारी का असर सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ने लगा है. इस संकट के कारण बढ़े वित्तीय बोझ और आय घटने के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने खर्चों में कटौती कर रही है. जिसका प्रभाव सीधे तौर पर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है. कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख के करीब पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में जून 2021 (रिपीट जून 2021) तक कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया.

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को जुलाई 2021 से पहले डीए और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम है. यह संदेह अर्थव्यवस्था पर कोरोनो वायरस के प्रभाव को देखते हुए जताया जा रहा है. राजकोषीय घाटे के बीच कर्मचारी यूनियनों द्वारा उठाए गए सवालों के बावजूद केंद्र द्वारा डीए और डीआर पर अपना रुख कायम रखेगी. 7th Pay Commission: फैमिली पेंशन पाने का यह है नियम, जान लेंगे तो होगा फायदा

वित्त मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक नोटीफिकेशन में कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में एक जनवरी 2020 से मिलने वाली किस्त का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही एक जुलाई 2020 से और एक जनवरी 2021 में जारी होने वाली डीए की अगली किस्तों का भुगतान भी नहीं करने का निर्णय लिया गया है. Covid-19 का कहर: केंद्र सरकार ने लिया फैसला, जून 2021 तक मौजूदा स्तर पर ही रखा जाएगा महंगाई भत्त्ता,

हालांकि, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलता रहेगा. ज्ञापन में कहा गया है कि एक जुलाई 2021 के बाद जब भी सरकार डीए और डीआर की अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगी, उस समय एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 में प्रभावी डीए और डीआर की बढ़ी दर से भुगतान किया जाएगा. हालांकि, इसमें स्पष्ट किया गया है कि एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिये डीए और डीआर के बकाये का भुगतान नहीं होगा.

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