भारत सरकार ने COVID19 महामारी को देखते हुए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट की दी अनुमति
भारत सरकार कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध लगभग हटा ही चुकी है और अब सरकार ने वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है. गृह मंत्रालय अब देश में आने और देश से बाहर जाने वाले विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए इन छूटों का विस्तार करेगा.
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर: भारत सरकार कोविड-19 (COVID19) महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध लगभग हटा ही चुकी है और अब सरकार ने वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है. गृह मंत्रालय अब देश में आने और देश से बाहर जाने वाले विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए इन छूटों का विस्तार करेगा. यह ग्रेडेड छूट इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को 'तत्काल प्रभाव' से बहाल करेगी.
चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अब चिकित्सा वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें उनके चिकित्सा अटेंडेंट भी शामिल हैं. इस निर्णय से विदेशी नागरिक भारत में व्यापार, सम्मेलनों, रोजगार, पढ़ाई, अनुसंधान और चिकित्सा उद्देश्यों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए आ सकेंगे. गौरतलब है कि महामारी के कारण विदेशी यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के हटने और प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों के प्रभावित होने पर सरकार का यह कदम इन सेक्टरों में जान फूंकने जैसा साबित होगा.
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर मंत्रालय ने इस साल फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के देश में आने और देश से बाहर जाने को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए थे. इसके बाद वीजा और विदेश यात्रा की मंजूरी देने वाला नोडल मंत्रालय एमएचए ने अब सभी प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का फैसला किया है. हालांकि हवाई या जलमार्ग से पर्यटन वीजा पर प्रवेश करने को अनुमति नहीं दी गई है.
इसमें वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार, किसी भी गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं. हालांकि, ऐसे सभी यात्रियों को क्वारंटाइन और अन्य स्वास्थ्य और कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MHOF) के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा. मंत्रालय ने कहा कि अगर ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों में नए वीजा भारतीय मिशनों या डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं.