MP में दफ्तर और स्कूल-कॉलेज में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने पर ही प्रवेश
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay

भोपाल, 3 अक्टूबर : मध्यप्रदेश में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट के इस्तेमाल को अमल में लाने के लिए सरकार का रवैया सख्त हो गया है. दफ्तरों में आने वाले कर्मचारियों और स्कूल कॉलेज आने वाले दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा. राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों के अलावा भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखकर हेलमेट को अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं.

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी कार्यालय प्रमुख और स्कूल कॉलेज के प्राचार्य इसका पालन कराने में सख्त कार्यवाही करें. साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों से भी कहा गया है कि वे पेट्रोल उन्हीं दुपहिया वाहन चालकों को दें जो हेलमेट लगाकर आते हैं. यह भी पढ़ें : Karnataka: राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया और प्रियंका हो सकती हैं शामिल!

बताया गया है कि पिछले दिनों उच्च न्यायालय जबलपुर ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को हेलमेट लगाने के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए थे. उसी सिलसिले में यह आदेश जारी किया गया है. लोगों में जागरूकता आए इसके लिए प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया जाएगा. डायल 100 वाहनों से लोगों को जागरूक किया जाएगा तो वहीं विभिन्न स्थानों पर इसकी उद्घोषणा की जाएगी.