हैदराबाद में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, दोषी को मिली मौत की सजा

हैदराबाद में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, दोषी को मिली मौत की सजा

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits ANI)

हैदराबाद:  शहर की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का दोषी साबित होने पर मौत की सजा सुनाई. मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने दिनेश कुमार धरने को 2017 में किए गए घिनौने अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई. मध्यप्रदेश के रहने वाले 23 वर्षीय प्रवासी मजदूर ने 12 दिसंबर, 2017 को ओडिशा के एक अन्य प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी.

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 363, 366, 376 (ए) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित परिवार और आरोपी दोनों अलकापुरी टाउनशिप के आर्यमित्र श्रम शिविर में रहते हैं. साइबराबाद के पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनर ने कहा कि पीड़िता की मां ने नरसिंगी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि धरने उसकी बेटी को चॉकलेट दिलाने के लिए किराने की दुकान पर ले गया था, लेकिन बाद में वह अकेले लौट आया और बताया कि उसने लड़की को लेबर कैंप में छोड़ दिया है. यह भी पढ़े: हैदराबाद गैंगरेप केस पर फिल्म बना रहे हैं राम गोपाल वर्मा, पुलिस अधिकारियों से मिलकर जुटाई केस की जानकारी

पुलिस के पुछताछ में पता चला कि आरोपी, पीड़िता को चॉकलेट दिलाने के बाद उसे श्री शिरडी साईं प्रेम समाज अस्पताल, नरसिंगी हाइट्स, नरसिंग गांव की कंपाउंड की दीवार के पास की झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और हत्या को अंजाम दिया.

पुलिस आयुक्त ने कहा कि पुलिस ने तेजी से जांच पूरी कर ली है और दोषी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोपी को जमानत मिल गई थी और वह फरार हो गया था। "हमने मध्यप्रदेश में एक विशेष टीम भेजी, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया.

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