MP के चुनाव में ली जाएगी संविदा कर्मियों की मदद

मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में जरुरत पड़ने पर संविदा कर्मचारियों को भी मतदान दल में शामिल किया जा सकता है. साथ ही यह भी तय किया गया है कि मतदान दल में जरुरत पड़ने पर दो महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

भोपाल, 6 जून : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में जरुरत पड़ने पर संविदा कर्मचारियों को भी मतदान दल में शामिल किया जा सकता है. साथ ही यह भी तय किया गया है कि मतदान दल में जरुरत पड़ने पर दो महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया है कि यदि जिले में राज्य शासन के कर्मचारियों से मतदान दलों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो अपवाद स्वरूप केंद्र शासन, बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों या अधिकारियों को मतदान दलों में सम्मिलित किया जा सकता है. शासकीय कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में मतदान दलों में तीन वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा.

साथ ही यह भी निर्देश दिए गए है कि संविदाकर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक एक पद पर नियुक्त न करें, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी क्रमांक ही पीठासीन अधिकारियों के दायित्वों की पूर्ति करता है. संविदा कर्मियों को मतदान अधिकारी क्रमांक दो तथा तीन एवं चार के पद पर मतदान दल में सम्मिलित किया जा सकता है. लिए केवल सिंह ढिल्लों को उम्मीदवार बनाया यदि पुरुष कर्मचारियों की कमी की वजह से महिला कर्मचारी की नियुक्ति करना आवश्यक हो तो कम से कम दो महिला कर्मचारियों को मतदान दल में रखा जाए. महिला मतदान अधिकारी की ड्यूटी उसी विकासखंड में लगायी जाये, जिसमें वह कार्यरत है. ऐसी महिला मतदान अधिकारी को मतदान की पूर्व संध्या से ही मतदान केन्द्र में उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट देते हुए मतदान प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाये. यह भी पढ़ें : भाजपा ने संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए केवल सिंह ढिल्लों को उम्मीदवार बनाया

सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में छह माह या उससे कम समयावधि शेष हो, उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं किया जाये. ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन सम्बंधी अन्य कार्य कराये जा सकते हैं. दिव्यांग या नि:शक्त कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल न किया जाये. ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य कराया जा सकता है.

Share Now

संबंधित खबरें

Mumbai Beat Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर मुंबई बनी चैंपियन, सूर्यकुमार यादव ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें MUM बनाम MP मैच का स्कोरकार्ड

Mumbai vs Madhya Pradesh, Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने मुंबई को दिया 175 रनों का टारगेट, रजत पाटीदार ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

MP: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया बाणसागर बांध के बैक वाटर में बने आइलैंड रिसॉर्ट का लोकार्पण

Delhi vs Madhya Pradesh, 2nd Semi Final Scorecard: दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने दिल्ली को 7 विकेट से रौंदा, रजत पाटीदार ने खेली 66 रनों की तूफानी पारी, मुंबई से होगा खिताबी मुकाबला; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

\