Hanuman Chalisa Row: नवनीत राणा और उनके पति रवि आज जेल से होंगे रिहा, कल मिली थी जमानत

मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सशर्त जमानत दे दी. लेकिन कोर्ट की तरफ से जेल में जमानत ऑर्डर की कापी शाम तक नहीं पहुंचने की वजह से राणा दंपति को आज जेल रिहा किया जायेगा

नवनीत राणा और रवि राणा (Photo Credit : Twitter)

Hanuman Chalisa Row: मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) को सशर्त जमानत दे दी. लेकिन कोर्ट की तरफ से जेल में जमानत ऑर्डर की कापी शाम तक नहीं पहुंचने की वजह से राणा दंपति को आज जेल रिहा किया जायेगा. नवनीत राणा जहां मुंबई की भायखला जेल में बंद है तो वहीं उनके पति मुंबई से सटे नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं. दोनों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान करने के बाद दंपति को 23 अप्रैल को उनके मुंबई आवास से गिरफ्तार किया गया था.

वहीं राणा दंपति को जमानत मिलने के बाद कल उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडिया को बताया कि दोनों को 50,000-50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया जाएगा, जांच के तहत मामले से संबंधित मीडिया से बात नहीं करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने आदि से परहेज करने का आदेश दिया गया है. यह भी पढ़े: BMC At Navneet Residency: जमानत मिलने के बाद नवनीत राणा के घर पहुंची BMC, अवैध निर्माण का आरोप

राणा जोड़ी को 23 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। ठाकरे के निजी घर के बाहर 'हनुमान चालीसा' का जाप करने की उनकी योजना के लिए राजद्रोह, सार्वजनिक शांति भंग करने, उकसाने वाले बयान देने और अन्य धाराओं सहित कई आरोप लगाए गए थे.

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने तर्क दिया कि हनुमान चालीसा का जाप धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है, जिसका राणा के वकीलों ने कड़ा विरोध किया था. (इनपुट एजेंसी के साथ)

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