Gurugram: वकील की सहमति के बिना उनकी शादी के वीडियो के उपयोग पर यूट्यूब के खिलाफ मामला दर्ज
करीब 1.45 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले एक यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि कथित तौर पर इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें एक जोड़े की शादी की तस्वीरें और वीडियो उनकी मर्जी के बिना इस्तेमाल किए गए थे और शादी से जुड़े तथ्यों को आपत्तिजनक तरीके से पेश किया गया था.
गुरुग्राम, 22 फरवरी : करीब 1.45 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले एक यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि कथित तौर पर इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें एक जोड़े की शादी की तस्वीरें और वीडियो उनकी मर्जी के बिना इस्तेमाल किए गए थे और शादी से जुड़े तथ्यों को आपत्तिजनक तरीके से पेश किया गया था. शिकायतकर्ता वकील ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सितंबर 2022 में शादी की थी. 13 फरवरी को शादी की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद उन्हें और उनकी पत्नी को 14 फरवरी को अपने परिचितों के संदेश मिलने लगे.
उन्होंने कहा, हमें पता चला कि हमारी शादी की तस्वीरें और वीडियो एक अरविंद अरोड़ा द्वारा यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में इस्तेमाल किए गए थे. वीडियो में यह उल्लेख किया गया था कि मैं (दूल्हा) शादी के दिन घर से गायब हो गया था. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि परिवार के सदस्यों ने रात भर दूल्हे की तलाश की और वह पड़ोसी के घर में छिपा हुआ मिला, यह उसे बदनाम करने के लिए एक निराधार कहानी थी. यह भी पढ़ें : UP: पति की दूसरी शादी रुकवाने में यूपी पुलिस ने की महिला की मदद
इस यूट्यूब चैनल पर करीब 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 13 फरवरी को युगल की शादी की तस्वीरों और वीडियो का उनकी अनुमति के बिना उपयोग करते हुए पोस्ट किए गए वीडियो पर 44,000 लाइक्स और 600 से अधिक टिप्पणियां हैं. अधिवक्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने संबंधित चैनल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी गई.
एसएचओ अमित कुमार ने कहा, अरविंद अरोड़ा के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन (पश्चिम) में आईटी अधिनियम सहित आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अरोड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 469 (जालसाजी), 500 (मानहानि) और साइबर क्राइम वेस्ट पुलिस स्टेशन में आईटी अधिनियम की धारा 66 सी और 67 के तहत मामला दर्ज किया गया. आगे की जांच के लिए चैनल को नोटिस भी दिया गया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 22, 2023 09:14 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

