बंगाल स्कूल नौकरी के सभी मामलों की सुनवाई के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की विशेष पीठ का गठन
Calcutta High Court | Wikimedia Commons

कोलकाता, 17 नवंबर : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल-नौकरी के बदले करोड़ों रुपये के घोटाले से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक विशेष पीठ के गठन की घोषणा की. जस्टिस देबांगसु बसाक और शब्बर रशीदी की विशेष पीठ अब से इस मामले के सभी मामलों की सुनवाई करेगी यह घोषणा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में एक नई अपील सुनवाई के एक दिन बाद की गई.

मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम ने याचिकाकर्ता को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया और वादे के अनुसार, आज दोपहर घोषणा की गई. 10 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने कथित स्कूल-नौकरी के बदले नकद घोटाले से संबंधित सभी मामले कलकत्ता उच्च न्यायालय को वापस कर दिए. शीर्ष अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ के गठन का निर्देश देने के अलावा, मामले से संबंधित सभी मामलों को अगले छह महीने के भीतर खत्म करने का भी निर्देश दिया. यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ चुनाव: दूसरे और अंतिम चरण के लिए दोपहर बाद तीन बजे तक 55.31 फीसदी मतदान

शीर्ष अदालत ने केंद्रीय एजेंसियों को अगले कुछ महीनों के भीतर मामले में अपनी जांच खत्म करने का भी निर्देश दिया. राजनीतिक और कानूनी पर्यवेक्षकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा तय करने के आदेश के बाद अब केंद्रीय एजेंसियों पर इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने का दबाव है. इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को स्कूल नौकरी मामलों की जांच 31 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है.