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Fire and Emergency Services Act-2022: योगी सरकार ने 'आग और आपातकालीन सेवा अधिनियम' किया लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश 'फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022' को लागू कर दिया है. यह बयान सरकार द्वारा जारी किया गया है.

Fire and Emergency Services Act-2022: योगी सरकार ने 'आग और आपातकालीन सेवा अधिनियम' किया लागू
सीएम योगी (Photo Credits PTI)

<strong>लखनऊ, 20 दिसम्बर : उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के निर्देश पर उत्तर प्रदेश 'फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022' को लागू कर दिया है. यह बयान सरकार द्वारा जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने कहा कि राज्य में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.

बयान के अनुसार देश में 'अग्निशमन सेवा अधिनियम' में एकरूपता लाने के लिए, 1958 के मॉडल अग्निशमन सेवा विधेयक और 2019 के संशोधित मॉडल अग्नि और आपातकालीन सेवा विधेयक को राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा परिचालित किया गया था. यह भी पढ़ें : Bangalore: बेंगलुरु में शख्स ने ‘बुक माय बाई’ एप से आई नौकरानी से दुष्कर्म कर उसे कमरे में कैद किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 के प्रावधानों को लागू करने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2022' के कार्यान्वयन के साथ केंद्र के निर्देश को भी अपनी मंजूरी दे दी है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 20, 2022 09:02 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).