
चेन्नई: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Ex-PM Rajiv Gandhi) हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों में से एक ए.जी. पेरारीवलन (A. G. Perarivalan) को मंगलवार को एक महीने की पैरोल पर रिहा कर दिया गया. अपने बीमार पिता से मिलने और पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए उसने पैरोल के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद वेल्लोर सेंट्रल जेल (Vellore Central Jail) से उसे रिहा कर दिया गया.
पेरारीवलन पहले यहां की पुझल जेल में बंद था। बाद में स्वास्थ्य में दिक्कत के चलते स्थानीय सरकारी अस्पताल में उसका इलाज कराना सुविधाजनक था, जिसके कारण दोषी को वेल्लोर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। औपचारिकता पू
पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी एजी पेरारिवलन को बीमार पिता के देखभाल के लिए 30 दिन के लिए मिली पैरोल
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों में से एक ए.जी. पेरारीवलन को मंगलवार को एक महीने की पैरोल पर रिहा कर दिया गया

चेन्नई: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Ex-PM Rajiv Gandhi) हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों में से एक ए.जी. पेरारीवलन (A. G. Perarivalan) को मंगलवार को एक महीने की पैरोल पर रिहा कर दिया गया. अपने बीमार पिता से मिलने और पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए उसने पैरोल के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद वेल्लोर सेंट्रल जेल (Vellore Central Jail) से उसे रिहा कर दिया गया.
पेरारीवलन पहले यहां की पुझल जेल में बंद था। बाद में स्वास्थ्य में दिक्कत के चलते स्थानीय सरकारी अस्पताल में उसका इलाज कराना सुविधाजनक था, जिसके कारण दोषी को वेल्लोर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। औपचारिकता पूरी करने के बाद उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया है

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