अगस्ता वेस्टलैंड मामला: बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को लाया जाएगा भारत, दुबई की कोर्ट ने दिया आदेश
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला (Photo Credit: PTI/File)

नयी दिल्ली: दुबई की एक अदालत ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए एवं ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार देर शाम इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले भारत ने इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई आपराधिक जांच के आधार पर खाड़ी देश से आधिकारिक तौर पर इस संबंध में आग्रह किया था जिसके बाद मंगलवार को अदालत ने यह फैसला दिया.

अधिकारियों ने बताया कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (54) के खिलाफ आदेश की पूरी जानकारी कल मिल सकेगी क्योंकि कानूनी फैसला अरबी भाषा में है और भारतीय अधिकारियों के आग्रह पर उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जा रहा है. इस फैसले को मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर अपने आरोप-पत्र में आरोप लगाया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये प्राप्त किए. ईडी ने कहा था कि यह पैसा और कुछ नहीं, बल्कि कंपनी द्वारा 12 हेलीकॉप्टरों के समझौते को अपने पक्ष में कराने के लिए वास्तविक लेन-देन के “नाम पर” दी गई “रिश्वत’’ थी.