Dry Day List September 2026: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें? देखें जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी की पूरी लिस्ट
सितंबर 2026 में प्रमुख धार्मिक पर्वों और सांस्कृतिक आयोजनों के चलते देश के विभिन्न राज्यों में चुनिंदा दिनों पर शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। राज्य आबकारी विभागों द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक भावनाओं के सम्मान के लिए 'ड्राई डे' लागू किए जाते हैं. इस महीने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (4 सितंबर), गणेश चतुर्थी (14 सितंबर) और गणेश विसर्जन/अनंत चतुर्दशी (25 सितंबर) के अवसर पर संबंधित राज्यों और शहरों में खुदरा शराब की दुकानें, बार और पब बंद रहेंगे.
Dry Day List September 2026: सितंबर 2026 के महीने में आने वाले प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में ड्राई डे (Dry Days) की तिथियां निर्धारित की गई हैं. राज्य सरकारों और आबकारी विभागों (Excise Departments) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन विशेष दिवसों पर शराब की सभी खुदरा दुकानें, वाइन शॉप्स, बार, होटल और वाणिज्यिक पब पूरी तरह बंद रहेंगे.
सितंबर माह में धार्मिक आयोजनों के आधार पर अलग-अलग राज्यों में अधिकतम तीन दिन तक शराब की बिक्री पर पाबंदी प्रभावी रहेगी.
सितंबर 2026 में ड्राई डे की प्रमुख तारीखें और त्योहार
विभिन्न राज्यों में लागू होने वाले प्रमुख ड्राई डे का विवरण इस प्रकार है:
| तिथि व दिन | पर्व / अवसर | प्रभाव क्षेत्र व राज्य |
| 04 सितंबर 2026 (शुक्रवार) | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी | उत्तर प्रदेश, दिल्ली (NCR), महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्तरी व पश्चिमी राज्य |
| 14 सितंबर 2026 (सोमवार) | गणेश चतुर्थी | महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित गणेशोत्सव मनाने वाले प्रमुख क्षेत्र |
| 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) | अनंत चतुर्दशी (गणेश विसर्जन) | महाराष्ट्र (विशेष रूप से मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर) और संबंधित जिले |
राज्य स्तर पर नियमों और पाबंदियों का स्वरूप
भारतीय संविधान के तहत शराब की बिक्री और विनियमन का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है:
- क्षेत्रीय विविधता: जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक में 14 सितंबर (गणेश चतुर्थी) और 25 सितंबर (अनंत चतुर्दशी) को सख्त पाबंदी रहेगी, वहीं अन्य राज्यों में जहां गणेशोत्सव का व्यापक सार्वजनिक विसर्जन नहीं होता, वहां आबकारी विभाग के स्थानीय आदेशानुसार सामान्य संचालन रह सकता है.
- स्थानीय प्रशासन का अधिकार: जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय आबकारी आयुक्त आवश्यकतानुसार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध भी जारी कर सकते हैं.
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई
आबकारी विभाग के नियमों के मुताबिक, घोषित 'ड्राई डे' के दिन किसी भी प्रकार से शराब बेचना, परोसना या वितरण करना गैर-कानूनी है:
- कड़े दंडात्मक प्रावधान: आदेश का उल्लंघन करने वाले ठेकों, होटलों और बार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं तथा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
- उपभोक्ताओं के लिए सलाह: आतिथ्य कारोबारियों (Hospitality Businesses) और आम उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने स्थानीय राज्य आबकारी विभाग के आधिकारिक कैलेंडर और नोटिस की पुष्टि अवश्य कर लें.