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मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, विदेश यात्रा के लिए मिली इजाजत

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रहे केस में उनके विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है. जिस रोक को लेकर उनकी तरफ से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue court) में एक याचिका दायर की गई थी

मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, विदेश यात्रा के लिए मिली इजाजत
रॉबर्ट वाड्रा (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering) में चल रहे केस में उनके विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है. जिस रोक को लेकर उनकी तरफ से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue court) में एक याचिका दायर की गई थी. जिस याचिका में उनके तरफ से कहा गया कि वे बिजिनेस के सिलसिले में 21 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विदेश जाना चाहते है. इसलिए उन्हें विदेश जाने के लिए इजाजत दी जाए. जिस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने के लिए इजाजत दे दी है.

रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने के लिए कोर्ट की तरफ से इजाजत जरूर मिल गई है. लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने उनके विदेश जाने की याचिका का विरोध किया. ईडी के अधिकारियों का कहना था कि यदि उन्हें विदेश जाने के लिए इलाजत दी जाती है तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं और साक्ष्य नष्ट किए जा सकते हैं. इसलिए उन्हें विदेश जाने की उनकी याचिका खारिज दी जाए. यह भी पढ़े: रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुसीबते, मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में ईडी फिर करेगी पूछताछ

बता दें कि राबर्ट वाड्रा के खिलाफ लंदन के 12, ब्रिंस्टन स्कवायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदारी संबंधी मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है. जिस मामले में ईडी के अधिकारियों ने उनसे कई बार पूछताछ कर चुके है. हालांकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करना चाहती है. फिलहाल उन्हें कोर्ट से जमानत मिला हुआ है और कोर्ट से बाहर हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 13, 2019 03:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).