नई दिल्ली, 31 दिसंबर: दिल्ली (Delhi) पुलिस ने गुरुवार को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम को अनुमति न देने का फैसला किया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के तहत लोगों को नए साल के दौरान घर पर रहने की सलाह दी गई है. यह निर्णय पुलिस के उच्च अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया है. दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ईश सिंघल (Ish Singhal) ने कहा, "इन दोनों दिनों में रात 11 बजे के बाद सार्वजनिक स्थानों जैसे इंडिया गेट (India Gate), कनॉट प्लेस (Connaut Place) में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. केवल लाइसेंस प्राप्त परिसरों को इससे छूट दी गई है. वे भी लाइसेंस की शर्तों और लोगों के बैठने की आधी क्षमता के साथ ही अपनी जगहों को खोल सकते हैं. इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा."
इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने लोगों को गाड़ी में आने की सलाह दी है, जिसे या तो वे खुद ड्राइव कर रहे हों या वे ड्राइवर के साथ आएं. ताकि वे उसी गाड़ी से घर वापस ले जा सके. अधिकारी ने कहा, "इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया जाएगा और उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया जाएगा. हम लोगों को सलाह देते हैं कि जहां तक संभव हो नए साल पर वे अपने घर पर आराम से रहें."यह भी पढ़े: Delhi Police Issue Challans: राजधानी में मास्क पहने बिना यात्रा कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने काटे चालान.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 तक के लिए कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है. यानि कि नए साल की शाम और साल के पहले दिन का जश्न मनाने के लिए बाजारों, मॉल और अन्य स्थानों पर जाने वाले दिल्लीवासियों को रात 11 बजे से पहले घर लौटना होगा. हालांकि राज्यों के बीच यात्रा प्रतिबंध नहीं रहेंगे. लोगों को दूसरे राज्यों से शहर में प्रवेश करने की अनुमति होगी.