Delhi: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में केन्या की महिला 1.25 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ गिरफ्तार

इसके बाद उस महिला यात्री को आरपीएफ पोस्ट पर लाया गया और उसकी तलाशी ली गई लेकिन उसके पास उसके दो बैग के अंदर कुछ भी आपत्तिजनक या प्रतिबंधित वस्तु या ड्रग्स नहीं मिला और इस प्रकार यह माना गया कि हो सकता है कि वह कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं लेकर जा रही हो.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

नई दिल्ली: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (Hazrat Nizamuddin Railway Station) पर दिल्ली (Delhi) मंडल की रेलवे सुरक्षा बल (RPF) टीम ने लगभग 1.25 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित ड्रग्स (Drugs) 'हेरोइन' के साथ केन्या (Kenya) की महिला को गिरफ्तार किया. सूत्र के अनुसार एक विदेशी महिला मुंबई (Mumbai) से कुछ प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी. लगातार दो-तीन दिन तक मुंबई से आने वाली सभी ट्रेनों की चेकिंग की गई लेकिन कुछ नहीं मिला. Delhi Shocker: दो प्रेमियों को डेट कर रही थी युवती, सच्चाई सामने आने पर एक ने दूसरे युवक को गोली मारकर किया घायल

25 फरवरी को आईपीएफ/आरपीएफ कृष्ण कुमार और एन.सी.बी. स्टाफ ने संयुक्त रूप से दो महिला कर्मचारियों के साथ गाड़ी संख्या 22633 की जांच की. ट्रेन में संदिग्ध इस महिला का पता लगाने और उसकी पहचान करने में केवल आरपीएफ टीम ही कामयाब रही. क्योंकि यह महिला मास्क और अन्य कपड़ों से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी.

इसके बाद उस महिला यात्री को आरपीएफ पोस्ट पर लाया गया और उसकी तलाशी ली गई लेकिन उसके पास उसके दो बैग के अंदर कुछ भी आपत्तिजनक या प्रतिबंधित वस्तु या ड्रग्स नहीं मिला और इस प्रकार यह माना गया कि हो सकता है कि वह कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं लेकर जा रही हो. हालांकि उसके बैग की बाहरी परत पर कुछ असामान्य उभार देखा गया और उसके बैग को ऊपर नीचे घुमाने पर, यह देखा गया था कि कुछ सामग्री फैल रही थी, इसलिए दोनों तरफ की बाहरी परत ब्लेड से काटी गई जिसमें सफेद प्रकार का पदार्थ पाउडर भरा हुआ पाया गया जिसे बाहर निकालकर ड्रग किट से जांच की गई जो 'हेरोइन' पाई गई.

बरामद हेरोइन का कुल वजन 390 ग्राम था जिसका मूल्य लगभग 1.25 करोड़ रुपए था. संदिग्ध विदेशी महिला की पहचान की गयी, सुश्री एलिस वांगरी वेथिरा, आयु 50 वर्ष, केन्या की नागरिक है. वह ट्रेन नंबर 22633 से हजरत निजामुद्दीन आई थी. जब्त ड्रग्स और आरोपी को एनसीबी को सौंप दिया गया जहां आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया.

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