सीबीआई रिश्वतखोरी मामला: कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद को दिल्ली HC ने जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय (Photo Credits IANS)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार के एक मामले में बिचौलिए मनोज प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने पाया कि प्रसाद के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और मामले की जांच निर्णायक चरण पर है, जिसके बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

सीबीआई ने 15 अक्टूबर को सना सतीश बाबू से कथित रूप से दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोप में अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. यह भी पढ़े: सीबीआई विवाद: CVC की जांच पूरी, आलोक वर्मा के खिलाफ नहीं मिला कोई ठोस सबूत !

आरोप है कि मांस कारोबारी मोईन कुरैशी के मामले को रफ-दफा करने के लिए दो बिचौलियों मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद के जरिए दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई. मनोज प्रसाद को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.