Om Birla's Daughter Case: दिल्ली HC का फैसला, गूगल और X से हटेंगे स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि के पोस्ट, UPSC क्लियर करने को लेकर लगे थे ये आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के मामले एम् बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने सुनवाई में गूगल और X को उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर किएगए पोस्ट को हटाने के आदेश दिए है

देश Nizamuddin Shaikh|
Om Birla's Daughter Case: दिल्ली HC का फैसला, गूगल और X से हटेंगे स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि के पोस्ट, UPSC क्लियर करने को लेकर लगे थे ये आरोप
(Photo Credits Twitter)

Om Birla's Daughter Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला (Anjali Birla) के मानहानि के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने सुनवाई में गूगल और X को उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को हटाने के आदेश दिए है. दरअसल, सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला के खिलाफ कुछ पोस्ट डाले गए थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव के कारण ही पहली बार में यूपीएससी परीक्षा पास पास कर ली. इसी आरोप को लेकर उनकी बेटी अंजली ने मंगलवार को दिल्ली कोर्ट का दरवाजानसभा चुनाव 2020" >दिल्ली विधानसभा चुनाव

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    Om Birla's Daughter Case: दिल्ली HC का फैसला, गूगल और X से हटेंगे स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि के पोस्ट, UPSC क्लियर करने को लेकर लगे थे ये आरोप

    दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के मामले एम् बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने सुनवाई में गूगल और X को उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर किएगए पोस्ट को हटाने के आदेश दिए है

    देश Nizamuddin Shaikh|
    Om Birla's Daughter Case: दिल्ली HC का फैसला, गूगल और X से हटेंगे स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि के पोस्ट, UPSC क्लियर करने को लेकर लगे थे ये आरोप
    (Photo Credits Twitter)

    Om Birla's Daughter Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला (Anjali Birla) के मानहानि के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने सुनवाई में गूगल और X को उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को हटाने के आदेश दिए है. दरअसल, सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला के खिलाफ कुछ पोस्ट डाले गए थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव के कारण ही पहली बार में यूपीएससी परीक्षा पास पास कर ली. इसी आरोप को लेकर उनकी बेटी अंजली ने मंगलवार को दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की.

    जिस मामले में जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने सूचीबद्ध कर दिया है और इस पर आज (मंगलवार) को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने  गूगल और X को 24 घंटे के अंदर सभी पोस्ट को हटाने के आदेश दिए हैं. यह भी पढ़े: लोकसभा अध्यक्ष की बेटी अंजलि बिरला ने मानहानि का मुकदमा दायर किया, सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग

    जाने क्या है पूरा मामला:

    दरअसल, सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला के खिलाफ कुछ पोस्ट डाले गए थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव के कारण ही पहली बार में यूपीएससी परीक्षा पास की.

    हालांकि, अंजलि ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने एक बयान में कहा, " कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक षड़यंत्र के तहत चलाया जा रहा है और बेबुनियाद आरोप लगाकर उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है.

    अंजलि बिरला ने याचिका में एक्स, गूगल और जॉन डो (अज्ञात लोगों) को पक्षकार बनाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे मानहानिकारक और झूठे हैं, इसलिए इन्हें सोशल मीडिया से हटाया जाए.

    बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि ने 2019 में यूपीएससी परीक्षा दी थीं.पिछले साल 2023 में उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की. वह भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अंजलि एक आईएएस अधिकारी हैं.

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