Delhi: रेप पीड़िता के हाथ पर था आरोपी के नाम का टैटू, दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी जमानत
टैटू (Tattoo) बनवाना बहुत से लोगों का शौक होता है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इसके आधार पर आरोपी को कोर्ट से जमानत भी मिल सकती है. जी हां ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सामने आया है. जहां दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने रेप के आरोपी को केवल इसलिए जमानत दे दी, क्योकि पीड़िता ने उसके नाम का टैटू बनवाया था.
नई दिल्ली: टैटू (Tattoo) बनवाना बहुत से लोगों का शौक होता है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इसके आधार पर आरोपी को कोर्ट से जमानत भी मिल सकती है. जी हां ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सामने आया है. जहां दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने रेप के आरोपी को केवल इसलिए जमानत दे दी, क्योकि पीड़िता ने उसके नाम का टैटू बनवाया था. Rinku Sharma Murder Case: दिल्ली में मारे गए रिंकू शर्मा को ढाई हजार स्थानों पर श्रद्धांजलि देगी VHP
बता दे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला के साथ बलात्कार (Rape) के आरोपी को सिर्फ इस आधार पर जमानत दे दी क्योंकि पीड़िता के हाथ पर आरोपी के नाम का टैटू गुदा हुआ था. रेप पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने जबरन अपना नाम उसकी बांह पर गोद दिया. हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है और आरोपी को जमानत दे दी.
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायधीश रजनीश भटनागर (Rajneesh Bhatnagar) ने कहा कि मेरी राय में टैटू बनाना एक कला है और उसके लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है. जिस तरह का टैटू शिकायतकर्ता के हाथ पर बना हुआ है उसे जबरन बनना इतना आसान काम नहीं है.
रेप पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे धमकी देकर उसके साथ कई सालों तक शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. वहीं आरोपी का कहना है कि उसके महिला के साथ प्रेम संबंध थे और शारीरिक संबंध दोनों की सहमति से बने थे. उसने महिला को ब्लैकमेल नहीं किया.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 13, 2021 04:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

