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Delhi High Court: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी तीन कार्यकर्ताओं की रिहाई टाली

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को फरवरी 2020 के दंगों के आरोपी कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की रिहाई के आदेश को टाल दिया, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जून को जमानत दी थी.

Delhi High Court: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी तीन कार्यकर्ताओं की रिहाई टाली
सांकेतिक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली, 17 जून : दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने बुधवार को फरवरी 2020 के दंगों के आरोपी कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की रिहाई के आदेश को टाल दिया, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने 15 जून को जमानत दी थी. उच्च न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद, उन्होंने दोपहर 1 बजे के रूप में अपनी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए निचली अदालत का रुख किया. हाईकोर्ट ने समय सीमा तय की थी. उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर रिहा करने का भी आदेश दिया गया है.

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने कहा कि अदालत गुरुवार को सुबह 11 बजे आदेश पारित करेगी अदालत ने मंगलवार को आरोपियों के पते और जमानत के सत्यापन के अभाव में उनकी तत्काल रिहाई के आदेश को टाल दिया था. इसने मामले को बुधवार के लिए पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस से सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी. बुधवार को जांच अधिकारी ने आरोपियों और उनके जमानतदारों के पते का सत्यापन करने के लिए अदालत से और समय मांगा. आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी को समय दिए जाने के बावजूद सत्यापन रिपोर्ट दायर नहीं की गई थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. यह भी पढ़ें : बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा, बाया नदी में गिरी बारात से लौट रही कार, 3 लोगों की मौत

तीन आरोपियों को जमानत देते हुए, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की एक उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, हम यह व्यक्त करने के लिए विवश हैं कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की चिंता में, विरोध करने के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा कुछ धुंधली होती दिख रही है. अगर इस मानसिकता को बल मिलता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए तीनों कार्यकर्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 17, 2021 10:59 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).