दिल्ली सरकार ने 66 निजी शराब की दुकानों को फिर से खोलने की दी अनुमति

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शनिवार से राष्ट्रीय राजधानी में 66 निजी शराब की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. लेकिन दुकान मालिकों को ऑड-ईवन नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. एल-7/एल-9 दुकानों को केवल कुछ शर्तों के तहत फिर से बिक्री शुरू करने की अनुमति दी गई थी.

शराब की दुकानें (Photo Credit- PTI)

नई दिल्ली, 23 मई: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शनिवार से राष्ट्रीय राजधानी में 66 निजी शराब की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. लेकिन दुकान मालिकों को ऑड-ईवन नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. विभाग के अनुसार, दुकानें वैकल्पिक दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच खुल सकती हैं. एल-7/एल-9 दुकानों को केवल कुछ शर्तों के तहत फिर से बिक्री शुरू करने की अनुमति दी गई थी.

आबकारी विभाग ने शुक्रवार को कहा, "वे प्रतिदिन कुल बिक्री पर 70 प्रतिशत विशेष कोरोना (Coronavirus) शुल्क जमा करेंगे, जो उनके वेंडर-आईडी से जुड़े उनके खाता बही खाते से काट लिया जाएगा. इसलिए, उन्हें अपने खाता बही खाते में अपेक्षित शेष राशि को बनाए रखना चाहिए."

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विभाग ने दुकान के मालिकों को कोविड -19 (Covid-19) प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निदेशरें का सख्ती से पालन करने और दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन के समन्वय में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में गार्ड की तैनाती, उचित बैरिकेडिंग, माकिर्ंग सहित सभी संभव उपाय करने को कहा है.

उन्होंने कहा, "किसी भी गैर-स्कैन की गई बिक्री के मामले में बनी एमएसआर गैप को स्टॉक के रूप में माना जाएगा और 70 प्रतिशत विशेष कोरोना शुल्क लगाया जाएगा और उसी पर देय होगा." विभाग ने आगे कहा कि जिन दुकानों को संचालित करने की अनुमति दी गई है, यदि वे भविष्य में कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा.

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