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सोमनाथ भारती को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज घरेलू हिंसा का केस किया खारिज

आम आदमी पार्टी के (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था. जिस मामले में कोर्ट उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

सोमनाथ भारती को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज घरेलू हिंसा का केस किया खारिज
सोमनाथ भारती (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के (AAP) से विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti ) के खिलाफ उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था. जिस मामले में कोर्ट उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ प्रताड़ित करने, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी एवं घातक हथियार से जख्मी करने का इल्जाम लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी.

सोनाथ भारती की पत्नी लिपिका द्वारा उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को 2018 में लेने के बाद दोनों लोग पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं. कोर्ट इसी को आधार मानते हुए उनके खिलाफ दर्ज घरेलू हिंसा के मामले को खारिज कर दिया.यह भी पढ़े: AAP विधायक मोहिंदर गोयल पर महिला ने लगाया रेप का आरोप, केस दर्ज

बता दें कि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से विधायक है वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री मंडल में कानून मंत्री भी रहे चुके हैं. वे दिल्ली एम्स सुरक्षाकर्मी से बदसलूकी मामले में गिरफ्तार भी हो चुके है. जिन्हें बाद में दिल्ली की एक स्थनीय अदालत से गिरफ्तार होने के कुछ समय बाद जमानत पर रिहा किया गया.

(The above story first appeared on LatestLY on May 07, 2019 02:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).