अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका, इस मामले में दिल्ली पुलिस को दिया FIR दर्ज करने का आदेश
Arvind Kejriwal | X

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग्स लगाने के लिए कथित रूप से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल की अदालत में हुई.

कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस अब FIR दर्ज करेगी, जिसके बाद इस मामले की विस्तृत जांच शुरू होगी. माना जा रहा है कि होली के बाद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.

कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

कोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 156(3) के तहत यह मामला बनता है और इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए. अदालत ने द्वारका साउथ पुलिस को निर्देश दिया कि वह FIR दर्ज कर 18 मार्च तक इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) पेश करे.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2019 का है, जब शिकायतकर्ता ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व AAP विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाए, जिसके लिए सरकारी धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया.

पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सितंबर 2022 में इस शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में सत्र न्यायाधीश ने इस फैसले को पलटते हुए मामला वापस मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया और नए सिरे से सुनवाई करने के निर्देश दिए.