दुष्कर्म के आरोपी दाती महाराज को दिल्ली कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, रखी गईं ये बड़ी शर्ते
दाती महाराज (Photo Credit- PTI)

अपनी शिष्या के साथ बलात्कार के आरोपों में घिरे दाती महाराज (Daati Maharaj) को दिल्ली के साकेत कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दाती महाराज को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट की शर्तों के मुताबिक दाती महाराज किसी भी तरह से पीड़ित और उसके परिवार से संपर्क नहीं करेंगे. दाती महाराज ने अगर अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में सरेंडर नहीं किया है तो उसे कोर्ट में जमा करना होगा. कोर्ट की शर्तों के अनुसार अब दाती महाराज बिना कोर्ट की इजाजत दिल्ली से बाहर नहीं जा पाएंगे. साथ ही इस मामले की जांच में वो एजेंसियों के अनुसार सहयोग करेंगे. जब अधिकारी बुलाएंगे, उन्हें जांच में शामिल होने के लिए जाना होगा.

अदालत ने आगे की शर्तों में निर्देश दिया कि दाती महाराज किसी भी तरह से जांच को प्रभावित नहीं करेंगे. न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे. वह गवाहों को प्रभावित भी नहीं करेंगे. बता दें कि इससे पहले साकेत कोर्ट दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट पर भी सवाल खड़ा कर दिए थे. इस मामले में अक्टूबर में पुलिस चार्जशीट दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने सही तरीके से मामले में जांच नहीं की. हाई कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को पहले ही सौंप चुका है. दाती महाराज और उनके 3 भाइयों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने रेप मामले में कुछ वक्त पहले ही चार्जशीट दायर की थी.

गौरतलब है कि दाती महाराज पर उन्हीं की एक 25 साल की शिष्या ने बलात्कार का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर फतेहपुरबेरी थाना पुलिस ने मदनलाल राजस्थानी उर्फ दाती महाराज, उसके साथी अर्जुन, अशोक व अनिल पर सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ आदि का मामला दर्ज किया है. मामला क्राइम ब्रांच व उसके बाद सीबीआई को दिया गया था. पीड़िता ने पिछले साल जून में आरोप लगाया था कि बाबा और उसके शिष्यों ने दिल्ली स्थित शनि मंदिर के आश्रम व राजस्थान के पाली स्थित आश्रम में कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया. बाबा ने उससे अप्राकृतिक यौनाचार भी किया. पीड़िता के परिजनों ने करीब 10 साल पहले उसे पढ़ाई के लिए पाली स्थित बालग्राम गुरुकुल आश्रम में भेजा था. बाद में उसे छतरपुर स्थित आश्रम में भेज दिया गया.