कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
नई दिल्ली, 30 मई : दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मेडिकल आधार पर एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मांगने वाली उनकी याचिका पर भी एजेंसी से जवाब मांगा है.
जज ने ईडी को नोटिस जारी कर नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा. ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा. राजू ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा नहीं किया है. ईडी को इन मुद्दों को कोर्ट के ध्यान में लाने की जरूरत है. यह भी पढ़ें : बंगाल सरकार चक्रवात रेमल से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण कर रही : अभिषेक
राजू ने कहा कि सीएम केजरीवाल हिरासत में नहीं हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है. वह आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. उनके स्वास्थ्य ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका. उन्होंने आखिरी तारीख पर जमानत याचिका दायर की है, ताकि हमें बहुत कम समय मिले. उनका आचरण उन्हें आज किसी भी आदेश का हकदार नहीं बनाता. जज कावेरी बावेजा ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिकाओं के संबंध में ईडी के जवाब और आगे की दलीलों पर विचार करने के लिए अगली सुनवाई एक जून को निर्धारित की है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को मेडिकल जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग वाली उनकी अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on May 30, 2024 05:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

