Uttar Pradesh : तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बच्ची के साथ पांच सितंबर, 2019 को उसी के गांव के रहने वाले संदीप राम ने बलात्कार किया था. ताडा ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर संदीप के विरुद्ध चितबड़ागांव थाना में भारतीय दंड संहिता एवं पॉस्को कानून की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मामला दर्ज किया गया था।
चितबड़ागांव, 6 फरवरी : पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि चितबड़ागांव (Chitbaragaon) थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बच्ची के साथ पांच सितंबर, 2019 को उसी के गांव के रहने वाले संदीप राम ने बलात्कार किया था.
ताडा ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर संदीप के विरुद्ध चितबड़ागांव थाना में भारतीय दंड संहिता एवं पॉस्को कानून की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मामला दर्ज किया गया था. यह भी पढ़ें : कानपुर: नाबालिग से बलात्कार के आरोप में नौजवान गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि अपर जिला जज शिव कुमार द्वितीय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी संदीप को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया.
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