Christmas & New Year 2019 Parties: मद्रास, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश किया पास, पब और होटल्स बिना लाइसेंस के नहीं बजा पाएंगे म्यूजिक

मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रिसमस और नए साल की पार्टियों के दौरान होटलों, पबों को बिना लाइसेंस के संगीत बजाने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड की सभी म्यूजिक कंपनीज ने अपने लेबल म्यूजिक ट्रैक्स पॉपुलर या इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस और नोवेक्स कम्युनिकेशन को दिए हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर, (Photo credits: Needpix)

Christmas & New Year 2019 Parties: मद्रास हाई कोर्ट (Madras High court ) और बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने क्रिसमस और नए साल की पार्टियों के दौरान होटलों, पबों को बिना लाइसेंस के संगीत बजाने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश (Interim Orders) पारित किए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हॉलीवुड (Hollywood), बॉलीवुड (Bollywood ) और टॉलीवुड (Tollywood) की सभी म्यूजिक कंपनीज ने अपने लेबल म्यूजिक ट्रैक्स पॉपुलर या इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी (Indian Performing Rights Society), फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस और नोवेक्स कम्युनिकेशन (Phonographic Performance and Novex Communication) को दिए हैं. न्यू ईयर के दौरान देश में होने वाले अपराधों और बलात्कार को मद्दे नजर रखते हुए सरकार बहुत ही कड़ा कदम उठा रही है, ताकि किसी भी अनचाही घटना से बचा जा सके.

क्रिसमस और नए साल के मौके पर 24, 25 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें दोपहर एक बजे से लेकर शाम 5 बजे तक महराष्ट्र में खुली रहेंगी. राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सस्ती शराब से बचें और इसे केवल लाइसेंस प्राप्त स्थानों से ही खरीदें.

यह भी पढ़ें: New Year 2020: न्यू ईयर पार्टी में सिर्फ कपल्स को ही दी जाएगी एंट्री, हैदराबाद पुलिस ने जारी किया फरमान

तेलंगाना में 26 वर्षीय पशुचिकित्सक की गैंगरेप और हत्या के बाद, हैदराबाद पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए इवेंट ऑर्गनाइजर्स को एक एडवाइजरी नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में पार्टी में सिंगल मेल और फिमेल इंट्री पर बैन लगाने को कहा है. पार्टी में एंट्री सिर्फ कपल और उनके परिचितों को दी जाएगी.

Share Now

\