अमित शाह पर 2018 में की गई टिप्पणी से जुड़े केस में चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
झारखंड के चाईबासा में एक मानहानि मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की परेशानी बढ़ सकती है. वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है.
रांची, 24 मई : झारखंड के चाईबासा में एक मानहानि मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की परेशानी बढ़ सकती है. वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है.
राहुल गांधी को 26 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है. चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. यह भी पढ़ें : Bihar: राजस्व कर्मचारी तीन लाख और अंचल कार्यालय का कम्प्यूटर ऑपरेटर एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है. इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था. इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया. इसके बाद कोर्ट ने फरवरी, 2024 में उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस पर कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था. इसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें कई महीनों तक राहत मिली थी.
मार्च, 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका निष्पादित कर दी. इसके बाद चाईबासा कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई. राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस मामले में कोर्ट में आवेदन दाखिल कर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट की मांग की, लेकिन इसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on May 24, 2025 05:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

