सीबीआई को बंगाल स्कूल नौकरी मामले में फर्जीवाड़े की मिली जानकारी
पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के बदले नकद मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस बात की जानकारी मिल गई है कि लिखित परीक्षा में इस्तेमाल की गई ओएमआर शीट को स्कैन करके उम्मीदवारों के अंकों में कैसे अनियमितताएं की गईं.
कोलकाता, 6 फरवरी : पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के बदले नकद मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस बात की जानकारी मिल गई है कि लिखित परीक्षा में इस्तेमाल की गई ओएमआर शीट को स्कैन करके उम्मीदवारों के अंकों में कैसे अनियमितताएं की गईं.
सूत्रों ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों ने पहले ही अपने निष्कर्षों से संबंधित विवरण कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ को सौंप दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के बदले करोड़ों रुपये के नकद मामले से संबंधित केस की सुनवाई के लिए गठित की गई है. यह भी पढ़ें : जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित
केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उक्त खंडपीठ ने वंचित अभ्यर्थियों को, जो कथित स्कूल नौकरी मामले में विभिन्न मामलों में पक्षकार हैं, लिखित परीक्षा के लिए अपनी संबंधित ओएमआर शीट की जांच करने के लिए सीबीआई को आवेदन करने की अनुमति दे दी है.
यह पता चला है कि सीबीआई ने यह भी बताया है कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के कर्मचारियों के एक वर्ग और ओएमआर शीट की आपूर्ति के लिए आउटसोर्स एजेंसी एनवाईएसए के संयुक्त प्रयासों से राज्य में संचालित स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के लिए ओएमआर शीट की स्कैनिंग के माध्यम से अंकों में हेरफेर कैसे किया गया था.
पिछले महीने ही, डब्ल्यूबीएसएससी को स्कूल नौकरी मामले में बार-बार गलतियां करने के लिए उक्त विशेष खंडपीठ की नाराजगी का सामना करना पड़ा था. पीठ ने आयोग को इस संबंध में अपने डेटाबेस के विवरण के बारे में पहले अदालत को सूचित नहीं करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 06, 2024 02:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

