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Uttar Pradesh में व्यवसायी के अपहरण, पिटाई के आरोप में सिपाही पर मामला दर्ज

अलीगढ़ में एक व्यवसायी के अपहरण और बेरहमी से पिटाई करने के आरोप में बुलंदशहर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के साथ तीन अन्य पर मामला दर्ज किया गया है. बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संतोष सिंह के अनुसार, उप निरीक्षक अजय कुमार व्यवसायी अभिषेक तिवारी के खिलाफ बुलंदशहर में लंबित चेक बाउंस के मामले की जांच कर रहे थे.

Uttar Pradesh में व्यवसायी के अपहरण, पिटाई के आरोप में सिपाही पर मामला दर्ज
प्राथमिकी दर्ज/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Facebook)

बुलंदशहर, 3 अक्टूबर: अलीगढ़ में एक व्यवसायी के अपहरण और बेरहमी से पिटाई करने के आरोप में बुलंदशहर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के साथ तीन अन्य पर मामला दर्ज किया गया है. बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संतोष सिंह के अनुसार, उप निरीक्षक अजय कुमार व्यवसायी अभिषेक तिवारी के खिलाफ बुलंदशहर में लंबित चेक बाउंस के मामले की जांच कर रहे थे.

एसएसपी ने कहा कि पुलिस वाले ने कई मानदंडों का उल्लंघन किया. वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया था. मामला जघन्य अपराधों की श्रेणी में नहीं आता था और सात साल से कम की सजा के रूप में गिरफ्तारी के योग्य नहीं था. कुमार ने वरिष्ठों को सूचित किए बिना जिला छोड़ दिया और कथित अवैध कृत्यों में शामिल हो गए, उन्हे इसलिए निलंबित कर दिया गया है. पीड़ित की शिकायत के मुताबिक 30 सितंबर की रात करीब 10 लोग उसकी फैक्ट्री में एक कार में पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने लगे. यह भी पढ़े: ग्वालियर में राशन दुकान पर महिला से अभद्रता करने वालों पर मामला दर्ज

शिकायतकर्ता ने कहा कि एक ने मुझ पर रिवॉल्वर तान दी और दूसरे ने मुझे मारना शुरू कर दिया. कुछ ने पुलिस को फोन किया, लेकिन जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, तो पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति ने खुद को अजय कुमार, बुलंदशहर कोतवाली प्रभारी के रूप में बताया. फिर उन्होंने मुझे कार में धकेल दिया चला गया. मैंने उनसे पूछा कि वे मुझे क्यों मार रहे थे और वे मुझे कहां ले जा रहे है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. उन्होंने मुझे पीटा, थोड़ी देर के लिए इधर-उधर घुमाया और फिर अचानक वापस मुड़ गए और मुझे हरदुआगंज पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया.

हरदुआगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि अजय कुमार और एक अज्ञात व्यक्ति सहित तीन अन्य के खिलाफ धारा 147 (दंगा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 364 (अपहरण) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस बीच, महानिरीक्षक (मेरठ रेंज) ने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है. कानपुर के एक व्यवसायी की कथित तौर पर हत्या के आरोप में गोरखपुर में छह पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के कुछ दिनों बाद यह मामला सामने आया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 03, 2021 01:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).