बेंगलुरु, 1 दिसम्बर : कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने गुरुवार को कहा कि सीमा विवाद पर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की याचिका विचार योग्य नहीं है. दिन में मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम बोम्मई ने कहा, इस संबंध में हमारे राज्य का रुख स्पष्ट है. उन्होंने कहा, हमारा रुख संवैधानिक और कानूनी है.
महाराष्ट्र सरकार ने 2004 में कर्नाटक के बेलगावी शहर और 865 गांवों पर अपने अधिकारों का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. करीब दो दशक बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, शाम दीवान, उदय होल्ला और मारुति जिराले कर रहे हैं. सीएम बोम्मई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार नहीं करेगा. यह भी पढ़ें : Bihar: बिहार के थाने के हवालात में शराब पार्टी करते 5 पकड़े गए, 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार
सीएम बोम्मई ने बीजेपी द्वारा उपद्रवी तत्वों को पार्टी में शामिल होने देने पर एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी में इस तरह के किसी भी तत्व के प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं है.