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बिहार: पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपए का लगा जुर्माना

बिहार के पूर्णिया जिला की एक अदालत ने पति की हत्या के आरोप में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

बिहार: पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपए का लगा जुर्माना
जेल (Photo Credits: IANS/File)

पूर्णिया: बिहार (Bihar) के पूर्णिया जिला (Purnia) की एक अदालत (Court) ने पति की हत्या (Husband's Murder) के आरोप में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने सदर थाना क्षेत्र निवासी बिजली मिस्त्री की वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में उनकी पत्नी व पत्नी के प्रेमी को सोमवार को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह ने सोमवार को सदर थाना क्षेत्र निवासी बिजली मिस्त्री निरंजन मंडल की वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में उनकी पत्नी ललिता देवी और ललिता के प्रेमी कुणाल किशोर भारती को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपये अर्थदंड तथा भादवि की धारा 201 के तहत 3 साल सश्रम कारावास एवं पांच-पांच रूपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम नहीं चुकाए जाने पर अभियुक्तों को 2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास में बिताने होंगे. यह भी पढ़ें: बिहार: छपरा में मॉब लिंचिंग, मवेशी चोरी के आरोप में 3 लोगों की पीटकर हत्या

न्यायाधीश ने अभियुक्तों द्वारा जुर्माने की राशि जमा किए जाने पर उस राशि को बिजली विभाग में मिस्त्री के पद पर कार्यरत मृतक निरंजन मंडल के नाबालिग पुत्र व पुत्री को दिए जाने का आदेश दिया. ललिता देवी ने सदर थाना में 11 सितंबर 17 को शिकायत दर्ज करायी थी कि उनके पति काम पर निकले थे पर घर लौटकर नहीं आए.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 22, 2019 09:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).