Bengal School Recruitment Case: जब्त किए दो हजार रुपये के नोटों के भविष्य पर उठ रहे सवाल

ठीक एक साल पहले आज ही के दिन 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बड़ी कार्रवाई राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी के आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान के साथ शुरू हुई थी.

(Photo Credit : PTI)

कोलकाता, 22 जुलाई: ठीक एक साल पहले आज ही के दिन 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बड़ी कार्रवाई राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी के आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान के साथ शुरू हुई थी. घंटों की मैराथन छापेमारी और पूछताछ के बाद, चटर्जी को अंततः 2 जुलाई की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई. यह भी पढ़ें: Rajendra Gudha Sacked: मंत्री राजेंद्र गुढा को CM गहलोत ने किया बर्खास्त, सरकार के खिलाफ दिया था बयान

अब अपने पहले बड़े ऑपरेशन के एक साल बाद, मुखर्जी के दो आवासों से ईडी के अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए 5.08 करोड़ रुपये मूल्‍य सोने के अलावा मुख्य रूप से 2,000 रुपये के नोटों में जब्त किए गए 49.80 करोड़ रुपये के भाग्य पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि जब्त किए गए सोने के भाग्य पर ज्यादा भ्रम नहीं है, लेकिन 2,000 रुपये मूल्य वर्ग में जब्त की गई मुद्राओं के भाग्य पर गलत धारणाएं जारी हैं, यह देखते हुए कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार इस साल 30 सितंबर के बाद उच्च मूल्य वाली मुद्राएं अप्रचलित हो जाएंगी.

कानूनी विशेषज्ञों के पास इस बिंदु पर कुछ उत्तर हैं. कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील कौशिक गुप्ता के अनुसार, जब तक मामले में मुकदमे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक जब्त की गई नकदी और सोना ईडी की हिरासत में रहेगा और किसी भी बैंक के वोल्ट पर संरक्षित रहेगा. गुप्ता ने बताया, "यदि परीक्षण प्रक्रिया इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि नकदी और सोना अवैध रूप से अर्जित धन था, तो निष्कर्ष सरल है जहां नकदी और सोना केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा, इसका उपयोग सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है."

हालांकि, उनके अनुसार, जटिलताएं एक दूरस्थ संभावना के मामले में आएंगी, जहांचटर्जी या मुखर्जी के वकील यह स्थापित करने में सक्षम होंगे कि जब्त की गई नकदी और सोना उनके ग्राहकों की कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति है. “उस स्थिति में सरकार को जब्त की गई संपत्ति उस व्यक्ति या व्यक्तियों को वापस करनी होगी, जो यह स्थापित कर सके कि वे संपत्ति उनकी कानूनी कमाई का फल थी. अब चूंकि 30 सितंबर, 2023 के बाद 2,000 रुपये के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, ऐसे में सरकार को 2,000 रुपये के जब्त मूल्य के बराबर ही पैसा लौटाना होगा.

गुप्ता ने बताया, "नाशवान वस्तुओं की जब्ती के मामले में, जिन्हें अनिश्चित काल तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है, राज्य उन्हें नीलामी में रखता है और इससे होने वाली आय को सुरक्षित रखता है, ताकि इसे कानूनी प्रक्रिया के आधार पर मूल मालिकों को वापस किया जा सके. इस मामले में 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों को उनके सीमित जीवनकाल को ध्यान में रखते हुए खराब होने वाली वस्तुओं के बराबर माना जाना चाहिए."

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