अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बॉलीवुड ने किया स्वागत, पढ़ें सेलेब्स के ये ट्वीट्स

अयोध्या मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण का काम सौंप दिया. साथ ही ये भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी जाएगी.

(Photo Credits: Instagram)

Ayodhya Case Verdict Supreme Court: लंबे समय से चल रहे अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है. ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है. आज फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, अनुपम खेर, फरहान अख्तर समेत अन्य सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पर लिखकर अपनी प्रतिक्रया व्यक्त की है. ये भी पढ़ें: Ayodhya Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला, विवादित स्थल पर बनेगा राम मंदिर, मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन

इसी के साथ इन्होंने अपने फॉलोअर्स से विनंती करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से शांति बनाए रखें और इसका सम्मान करें. इन ट्वीट्स पर डालें एक नजर.

मधुर भंडारकर (Madhur Bhandarkar): अयोध्या केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं. आखिरकार बरसों से अटका हुआ ये मुद्दा अब सुलझ जाएगा.

फरहान अख्तर (Farhan Akhtar): सभी से निवेदन है, कृपया करके अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करें. इसे प्रेमपूर्वक स्वीकार करें भले ही ये आपके पक्ष में हो या न हो. हमारे देश को इसके लिए एक साथ आगे बढ़ना है. जय हिंद."

अनुपम खेर (Anupam Kher): अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। सबको सम्मति दे भगवान। 🙏

हुमा कुरैशी (Huma Qureshi): मेरे प्यारे भारतवासियों, कृपया करके अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें. हम सभी को उभरकर एक साथ एक देश के रूप में आगे बढ़ना है.

कोएना मित्रा (Koena Mitra) : क्या फैसला है. #राममंदिर धन्यवाद नरेंद मोदी जी.

कुणाल कपूर (Kunal Kapoor): ये वक्त है शांति का और एक ठीक होने का. आओ एक दूसरे के साथ संयम रखकर एक सशक्त भारत बनाएं.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ की जमीन देने का आदेश कोर्ट ने सुनाया है.

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