Arvind Kejriwal Bail: सीएम केजरीवाल को लेकर ED पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, सुनवाई पूरी होने तक जमानत के आदेश पर लगी रोक
ल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. ईडी ने केजरीवाल के जमानत के फैसले को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट रूख किया. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका पर सुनवाई तक रोक लगा दी है.
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. ईडी ने केजरीवाल के जमानत के फैसले के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट रूख किया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट आदेश के खिलाफ रोक लगाते हुए केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी है. यानी दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं.
दरअसल अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के नीचली अदालत दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दी. ईडी की तरफ से मांग की गई कि मामले में तत्काल सुनवाई की जाए. क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में उसके पास सबूत हैं. जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई को लेकर सहमत हो गया. यह भी पढ़े: Delhi CM Arvind Kejriwal gets Bail: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत
वहीं ईडी के दिल्ली हाई कोर्ट रुख करने पर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला. संजय सिंह ने कहा, मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नही आया आदेश की कॉपी भी नही मिली तो मोदी की ED हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुँच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्यायव्यवस्था का मज़ाक़ क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?
संजय सिंह का ट्वीट:
ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार:
सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल को चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था.