अमरावती: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को रोकने के अपने प्रयासों के तहत रविवार को रात के कर्फ्यू (Curfew) को 21 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया. प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण अनिल कुमार सिंघल (Anil Kumar Singhal) ने और एक सप्ताह के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा गैर-कर्फ्यू घंटों के दौरान भी लागू रहेगी. Andhra Pradesh: पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 2,665 नए मामले सामने आए, 16 की मौत
उन्होंने कहा कि कोविड-19 स्थिति की गहन समीक्षा और पॉजिटिव मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया.
विवाह, समारोह और धार्मिक आयोजनों में 150 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी. अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी सभाओं में कोविड के उचित व्यवहार का पालन करना अनिवार्य है. कोई भी उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई को आकर्षित करेगा.
उन्होंने जिला कलेक्टरों, आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए. इस बीच, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1,506 नए कोविड पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए और 16 मौतें हुईं. इस दौरान कुल 65,500 टेस्ट किए गए.
ताजा मामलों के बाद कुल मामले 19,93,697 तक पहुंच गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 13,647 हो गई. अधिकारियों ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से 1,835 लोग उबर चुके हैं. अब तक 19,62,185 लोग ठीक हो चुके हैं. राज्य में फिलहाल 17,865 सक्रिय मामले हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों ने अब तक 2,56,61,449 टेस्ट किए हैं.