श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर नागरिक आवाजाही के रोक को हटाने का आदेश जारी, गुरुवार से होगा प्रभावी
जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने बुधवार को श्रीनगर-बारामूलाके बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर आम नागरिकों की आवाजाही पर लगी रोक को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है जो गुरुवार से प्रभावी होगा...
जम्मू: जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने बुधवार को श्रीनगर-बारामूलाके बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर आम नागरिकों की आवाजाही पर लगी रोक को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है जो गुरुवार से प्रभावी होगा. राजमार्ग के इस खंड में नागरिक यातायात पर बुधवार को प्रतिबंध पहले ही हटा लिए गए थे. आज के आदेश के साथ, श्रीनगर और बारामूला के बीच नागरिक यातायात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
हालांकि, सुरक्षा बलों के काफिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुधवार और रविवार को उधमपुर से श्रीनगर तक नागरिक आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा. समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाएगी और आगे प्रतिबंध की आवश्यकता कम होने पर छूट दी जाएगी.
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एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "अप्रैल की शुरुआत में सरकार ने सुरक्षा बलों के काफिले की अवाजाही सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को कम असुविधा हो इस बात को ध्यान में रखते हुए जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी."
पुलवामा हमले के बाद ये प्रतिबंध आवश्यक हो गए. बयान में कहा गया कि सुरक्षा बलों के काफिले के सुरक्षित आवागमन के लिए, सरकार ने सप्ताह में दो बार रविवार और बुधवार को बारामूला से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर तड़के चार बजे से लेकर शाम पांच बजे तक नागरिक यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया था.
बयान में आगे कहा गया, "अनंतनाग और कुलगाम जिलों में चुनावों के सफल आयोजन के बाद और जैसा कि सुरक्षा बलों की आवश्यकता अब कम हो रही है, सरकार ने पहले लगाए गए यातायात प्रतिबंधों में और ढील देने का फैसला किया है."
(The above story first appeared on LatestLY on May 01, 2019 02:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

