उत्तर प्रदेश: मेरठ में राम मंदिर के नाम पर अवैध रूप से चंदा वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के मेरठ में राममंदिर निर्माण के नाम पर अवैध चंदा वसूली करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. मेडिकल थाना इंचार्ज कुलबीर सिंह ने बताया कि मेरठ में श्रीराम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जी ट्रस्ट से पर्चियां काट रहे नरेन्द्र राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Pixabay)

मेरठ, 5 सितंबर: उत्तर प्रदेश के मेरठ में राममंदिर निर्माण (Ram Mandir) के नाम पर अवैध चंदा वसूली करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. मेडिकल थाना इंचार्ज कुलबीर सिंह ने बताया कि मेरठ में श्रीराम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जी ट्रस्ट से पर्चियां काट रहे नरेन्द्र राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपित ने जागृति विहार में विश्व हिंदू परिषद के नाम से कार्यालय भी बना रखा था. इसके खिलाफ मेडिकल थाना पुलिस में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस इससे पूछताछ कर रही है. इसके कार्यालय से पर्चियां और रजिस्टर के अलावा अन्य समान भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने कहा कि अभी तक दो हजार रूपये की ही रसीदें मिली हैं. वह इससे ज्यादा पैसे जमा नहीं कर पाया है. मामले की जांच हो रही है.

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विश्व हिंदू परिषद के महानगर संयोजक अर्जुन राठी ने बताया कि मुजफ्फ रनगर के कुशावली गांव निवासी नरेंद्र राणा ने जागृति विहार में विश्व हिंदू परिषद के नाम से फ र्जी कार्यालय खोल रखा था. गुरुवार को उन्होंने जिटौली गांव के चामुंडेश्वर महादेव शिव मंदिर से एनाउंसमेंट कराया, जिसके तहत शुक्रवार को श्रीराम मंदिर के नाम पर पर्ची काटे जाने की जानकारी दी गई थी. इसके बाद पुजारी ने उनसे संपर्क किया तो पता चला कि यह मामला फ र्जी है.

शुक्रवार को वह परिषद के अन्य सदस्यों के साथ जागृति विहार स्थित नरेंद्र राणा के कार्यालय पहुंचे और उसे पकड़कर मेडिकल थाना पुलिस को सौंप दिया. विहिप पदाधिकारियों ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खाता संख्या जारी कर दी है और उसी खाते में मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि ली जा रही है. इसके अलावा चंदा वसूली का कोई आदेश या अधिकार नहीं है. व्यक्तिगत तौर से कोई भी व्यक्ति चंदा नहीं वसूल सकता है.

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