HC on Abusing Wife: स्टूडेंट्स के सामने पत्नी को गाली देना मानसिक क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महिला को तलाक लेने की इजाजत दी

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्टूडेंट्स के सामने अपनी टीचर पत्नी को गाली देना ‘मानसिक क्रूरता’ है. इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी को तलाक लेने की इजाजत दी.

Court | Photo Credits: Twitter

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्टूडेंट्स के सामने अपनी टीचर पत्नी को गाली देना ‘मानसिक क्रूरता’ है. इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी को तलाक लेने की इजाजत दी. कोर्ट ने ये भी कहा कि पति द्वारा अपनी शिक्षिका पत्नी को अपने छात्रों के सामने गंदी भाषा में दुर्व्यवहार करने से न केवल समाज में उसकी छवि खराब होगी, बल्कि ये हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक क्रूरता भी होगी. जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिविजन बेंच ने क्रूरता के आधार पर अपने पति से तलाक की मांग करने वाली एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया. HC On Maintenance Claim: क्या विधवा महिला अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा सकती है?

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. बेंच ने क्रूरता के आधार पर अपने पति से तलाक की मांग करने वाली एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया. आरोप है कि जब पत्नी नौकरी करती थी और कभी-कभी देर से घर आती थी, तो पति पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाता था. जब पत्नी अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती थी, तो पति गाली गलोज बातें करता था.

महिला ने दलील दी कि उसका पति बेरोजगार था और इसलिए उसने परिवार का खर्च चलाने के लिए एक स्कूल में पढ़ाने की नौकरी कर ली. काम के बोझ के कारण वह कभी-कभी देर से घर आती थीं. उसके पति को ये पसंद नहीं था कि वो काम करे और उसके चरित्र पर संदेह करता था और अक्सर उस पर कुछ पुरुष सहकर्मियों के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाता था.

कोर्ट ने क्या कहा

इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, “पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाने से स्वाभाविक रूप से समाज में, खासकर छात्रों के सामने पत्नी की छवि खराब होगी और कम उम्र में ही वे शिक्षक के प्रति सम्मान खो देंगे.'' छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महिला ने रायपुर की एक फैमिली कोर्ट के नवंबर 2021 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने तलाक के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी थी.

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