सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले को लेकर आज जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर शुरू हो गई. इस केस में सलमान ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छुट दी जाए. इस बात को लेकर भी आज कोर्ट में बहस हुई. सलमान के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें बार-बार उन सबूतों के आधार पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता जिसे खुद उच्च न्यायालय ने नामंजूर किया था.
बता दें कि काला हिरण शिकार मामले की तरह ही सलमान पर अन्य दो मामला भी दर्ज है. इस केस की सुनवाई न्यायाधीश चंद्र कुमार सोनगरा के समक्ष की गई और इसपर करीब 3 घंटे तक बहस चली. कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 और 4 अगस्त को होगी.
सलमान के वकील महेश बोरा ने कहा कि पुलिस ऑफिसर सत्यमनी तिवारी (जिनका बयान है कि उन्होंने सलमान के होटल रूम की तलाशी ली थी और वहां से फायर आर्म्स बरामद किए थे) के बयान बेबुनियाद और झूठे हैं क्योंकि उनके स्टेटमेंट में भी उन्होंने काफी हेरफेर किया है. गौरतलब है कि आर्म्स एक्ट केस में सलमान की रिहाई पर भी सवाल उठाते हुए राज्य सरकार ने कोर्ट में उसे चैलेंज किया था. अब सरकारी अभियोजक पोकर राम बिश्नोई ने कहा, “पहले तो कनकनी शिकार मामले की सुनवाई पूरी की जाएगी उसके बाद राज्य सरकार की दलीलों को सुना जाएगा.”
सलमान खान को जोधपुर की निचली अदालत ने 5 अप्रैल को 5 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद वो दो दिन तक जेल में रहे और फिर जमानत पर रिहा हो गए.