UAN से लिंक हो गया है गलत PF खाता या अनजान कंपनी? घर बैठे ऑनलाइन ऐसे करें डीलिंक, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में कभी-कभी अनजाने में किसी ऐसी कंपनी का पीएफ खाता जुड़ जाता है, जिसमें कर्मचारी ने कभी काम ही नहीं किया। ऐसी गलत प्रविष्टियों के कारण नौकरी बदलते समय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सर्विस हिस्ट्री ओवरलैप और पीएफ निकासी व ट्रांसफर में गंभीर अड़चनें आती हैं.

EPFO (Photo Credits: X/@airnewsalerts)

नई दिल्ली: संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (PF) वित्तीय सुरक्षा का अहम जरिया है, लेकिन कई बार कर्मचारियों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के तहत कोई ऐसा पीएफ खाता या कंपनी दर्ज हो जाती है, जिससे उनका कोई संबंध नहीं होता.

यह समस्या नई नौकरी के समय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होने और पीएफ ट्रांसफर अटकने का बड़ा कारण बनती है. ईपीएफओ ने इस जटिलता को दूर करने के लिए अपने यूनिफाइड पोर्टल पर स्वयं सेवा (Self-Service) के जरिए गलत मेंबर आईडी को डीलिंक करने का आसान विकल्प दिया है.

क्यों लिंक हो जाता है गलत पीएफ खाता?

यूएएन में किसी अनधिकृत प्रतिष्ठान या गलत मेंबर आईडी के जुड़ने के पीछे मुख्य रूप से ये कारण होते हैं:

गलत PF अकाउंट डीलिंक करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

यदि गलत मेंबर आईडी पर कोई अंशदान (कंट्रीब्यूशन) जमा नहीं हुआ है और न ही कोई क्लेम प्रक्रियाधीन है, तो कर्मचारी इन 6 चरणों में उसे हटा सकते हैं:

  1. पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले ईपीएफओ के आधिकारिक यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं। अपना यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर साइन इन करें.
  2. लॉगिन ओटीपी सत्यापन: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड (OTP) दर्ज कर लॉगिन पूरा करें.
  3. सर्विस हिस्ट्री पर जाएं: मुख्य डैशबोर्ड पर शीर्ष नेविगेशन मेन्यू में 'View' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन से 'Service History' का चयन करें.
  4. डीलिंक विकल्प चुनें: सर्विस हिस्ट्री पेज पर आपकी सभी कंपनियों और मेंबर आईडी की सूची दिखेगी। जो आईडी गलत है, उसके ठीक सामने दिए गए 'Delink' बटन पर क्लिक करें.
  5. कारण और सहमति दें: स्क्रीन पर एक कन्फर्मेशन बॉक्स खुलेगा। ड्रॉप-डाउन मेन्यू से डीलिंक करने का सही कारण चुनें और दिए गए घोषणा/सहमति (Consent) बॉक्स पर टिक करें.
  6. आधार ओटीपी से फाइनल सबमिट: 'Get OTP' पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर सबमिट करें.

सत्यापन पूरा होते ही स्क्रीन पर सफलता का संदेश आ जाएगा और वह गलत मेंबर आईडी आपकी सर्विस हिस्ट्री से हमेशा के लिए हट जाएगी.

किन मामलों में ऑनलाइन डीलिंकिंग नहीं होगी?

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, कुछ परिस्थितियों में सीधे ऑनलाइन पोर्टल से डीलिंक करने पर रोक है:

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