देश की खबरें | शिवकुमार के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी वापस लेने के खिलाफ अदालत पहुंचे यतनाल

बेंगलुरु, छह नवंबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार के खिलाफ अभियोजन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई मंजूरी वापस लेने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को चुनौती देने वाली भाजपा नेता एवं विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा कि वह याचिका के गुण-दोष पर गौर करने से पहले इस पर फैसला करेगी कि वह विचार योग्य है या नहीं।

यतनाल ने इससे पहले अभियोजन को दी गई मंजूरी को चुनौती देते हुए शिवकुमार द्वारा दायर अपील में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था।

सरकार द्वारा मंजूरी वापस लेने के बाद शिवकुमार ने 29 नवंबर को अपील वापस ले ली थी। इसके बाद यतनाल ने एक याचिका दायर की जिसका उल्लेख बुधवार को एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष किया गया। अदालत ने ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया जो मामले में पक्षकार नहीं है।

आयकर विभाग के छापों और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के आधार पर, सीबीआई ने शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी, जिसे 25 सितंबर, 2019 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने दे दी थी।

इस साल मई में सत्ता में आयी कांग्रेस सरकार ने 28 नवंबर, 2023 को मंजूरी वापस ले ली थी।

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