देश की खबरें | वीजा घोटाला : धनशोधन मामले में कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका का ईडी ने किया विरोध

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध करते हुए बुधवार को कहा कि वास्तव में उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है।

नयी दिल्ली, आठ जून प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध करते हुए बुधवार को कहा कि वास्तव में उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है।

ईडी ने कहा कि (यह) अर्जी असामयिक है, क्योंकि इस मामले में अभी जांच शुरू नहीं हुई है और यहां तक ​​कि कार्ति को अभी तक तलब भी नहीं किया गया है।

करीब तीन घंटे तक मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा ने कार्ति की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

कार्ति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यहां आगे अपराध की कोई आशंका नहीं है, न ही याचिकाकर्ता के दूसरे देश भागने का जोखिम है और कार्ति जांच में सहयोग करने को भी तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि घटना 2011 से संबंधित है और सीबीआई तथा ईडी ने 15 मई, 2022 को प्राथमिकी तथा 25 मई, 2022 को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की।

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दलील दी कि मामला अभी शुरुआती चरण में है और एजेंसी ने केवल ईसीआईआर दर्ज की है तथा फिलहाल गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है।

निचली अदालत ने तीन जून को कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

निचली अदालत ने कार्ति और दो अन्य को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि यह अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है। इसने अग्रिम जमानत अर्जी के लंबित रहने के दौरान आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तारी से मिला अंतरिम संरक्षण भी निरस्त कर दिया था।

निचली अदालत ने उन्हें जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।

ईडी ने कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। उस वक्त उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।

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