UP Shocker: पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

यहां की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर(Credit: Pixabay)

मैनपुरी (उप्र), 25 दिसंबर : यहां की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता अभिषेक गुप्ता ने बताया कि यह घटना 23 जुलाई, 2024 को दानाहर पुलिस थाना क्षेत्र में उस समय घटी जब पीड़िता घर में अकेली थी और मौका पाकर पिंकू उर्फ योगेंद्र ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. यह भी पढ़ें : Prayagraj Poster Controversy: प्रयागराज में ‘महाकुंभ’ से पहले हो सकता है बड़ा विवाद, मेला क्षेत्र में लगे ‘डरेंगे तो मरेंगे’ के पोस्टर; जगदगुरु रामानंदाचार्य ने दिया है नारा (Watch Video)

गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने योगेंद्र को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं जुर्माना लगाया.

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