विदेश की खबरें | अदालती सुनवाई में अनुपस्थिति से नाखुश अदालत ने इमरान खान को जमानत रद्द करने की चेतावनी दी
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इस्लामाबाद, तीन मई पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की विभिन्न अदालती सुनवाई से लगातार अनुपस्थित रहने पर नाखुशी जताते हुए उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की बुधवार को चेतावनी दी।
पिछले साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सांसद मोहसिन शाहनवाज रांझा द्वारा दायर हत्या के प्रयास के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने ‘‘अदालतों का मजाक’’ बनाया हुआ है।
साथ ही अदालत ने खान को बुधवार को ही अदालत में पेश होने को कहा।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये सत्ता से हटाए जाने के बाद से खान के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
कई मामलों में खान (70) को उच्च न्यायालय द्वारा इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई है कि वह अदालत की सुनवाई में उपस्थित रहेंगे, जिस पर खान ने सहमति जताई थी।
न्यायमूर्ति फारूक ने विभिन्न मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री खान की लगातार अनुपस्थिति पर नाखुशी जताने के बाद उन्हें आज ही अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि अगर खान आज ही अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी।
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