देश की खबरें | अधिकरण ने दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 46.3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने एक कंटेनर ट्रक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को 46.3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

ठाणे, आठ दिसंबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने एक कंटेनर ट्रक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को 46.3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के सदस्य एस एन शाह ने कंटेनर ट्रक के मालिक नबूल गुलामअली शेख और इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को याचिका दायर करने की तिथि से आठ प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा अदा करने का आदेश दिया। तीन दिसंबर को पारित आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एसएम पवार ने अधिकरण को बताया कि दुर्घटना 5 जनवरी 2018 को हुई थी, जब याचिकाकर्ता मयूर रावसाहेब कदम (24) पालघर में अपने घर जा रहे थे।

तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने पीछे से दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

दुर्घटना में आंशिक रूप से दिव्यांग हुए कदम ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत उचित मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

पेश किये गए साक्ष्यों के आधार पर अधिकरण ने याचिकाकर्ता को कुल 46.36 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया।

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