जरुरी जानकारी | ट्राई ने शुल्क-योजन की वैद्यता अवधि पर परिचर्चा पत्र जारी किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा ग्राहकों के लिए पेश योजनाओं में शुल्क-दर की वैधता अवधि पर बृहस्पतिवार को परिचर्चा पत्र जारी किया। विभिन्न उपभोक्ताओं की शिकायतों और चिंताओं पर गौर करते हुए यह कदम उठाया गया है।

नयी दिल्ली, 13 मई दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा ग्राहकों के लिए पेश योजनाओं में शुल्क-दर की वैधता अवधि पर बृहस्पतिवार को परिचर्चा पत्र जारी किया। विभिन्न उपभोक्ताओं की शिकायतों और चिंताओं पर गौर करते हुए यह कदम उठाया गया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा कि उसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क दरों के मामले में एक माह के बजाय 28 दिन की पेशकश को लेकर ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं।

ट्राई ने कहा कि दूरसंचार सेवाओं के शुल्क निर्धारण के मुद्दे पर वह कुछ अपवादों को छोड़कर कार्रवाई में संयम बरतने की नीति अपनाता है।

नियामक ने संबंधित पक्षों...ग्राहकों और उद्योग...से पूछा है कि क्या उसे वैद्यता अवधि के मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए या उसे मौजूदा व्यवस्था के तहत संयम बनाए रखना चाहिए।

ट्राई ने एक बयान में कहा, ‘‘...ग्राहकों से मिली प्रतिक्रयाओं के आधार पर, यह महसूस किया जा रहा है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली कुछ शुल्क/वाउचर तथा उसकी वैधता अवधि से बड़ी संख्या में उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं।’’

ताजा परिचर्चा पत्र का मकसद दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश किये जाने वाले शुल्क या वाउचर तथा वैद्यता की पहचान करना है जो ग्राहकों की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुरूप हो।

नियामक ने शुल्क पेशकश की वैद्यता अवधि से संबंधित में परिचर्चा पत्र जारी कर उस पर 11 जून तक सुझाव देने को कहा है। जवाबी प्रतिक्रिया के लिये समयसीमा 25 जून है।

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